ब्रेकिंग
छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून, 11 सितंबर से बारिश का अलर्ट; बिलासपुर में सामान्य से अधिक बारि... फ्लाइट बंद होने के बीच राहत की खबर, बिलासपुर से Fly91 भर सकती है उड़ान भिलाई में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो; दो युवकों की मौत लखनऊ में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति का पहला स्थापना दिवस, 17 राज्यों के पत्रकारों ने दिखाया एकजुटता ... CG News:- लूट के माल के बंटवारे पर गैंग में घमासान! मारपीट ने खोला पूरा राज, रीवा से आई पिस्टल से लू... छत्तीसगढ़ में फिर बिगड़ा मौसम, रायपुर-बिलासपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्य का सम्मान, छत्तीसगढ़ के 64 शिक्षकों को राज्यपाल करेंगे सम्मानित दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बाइक; दो नाबालिगों की मौके पर मौत कर्ज वसूली के नाम पर बर्बरता, महिला और बेटे को बंधक बनाकर पीटा; निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने का आरोप नर्मदा में 15 लोगों की जान पर बनी! पेट्रोलिंग बोट का इंजन बंद, तेज बहाव में डूबी नाव
दुर्ग

भारतमाला परियोजना अंतर्गत कार्य पूर्ण हो चुके ग्रामों में प्रतिबंध समाप्त

दुर्ग | कलेक्टर अभिजीत सिंह ने परियोजना निदेशक भारत माला परियोजना तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी भारत माला परियोजना दुर्ग/पाटन से प्राप्त अभिमत के आधार पर भारत माला परियोजना अन्तर्गत दुर्ग जिला के जिन प्रभावित ग्रामों में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन ग्रामों में खरीदी, बिक्री, डायवर्सन, बटांकन आदि पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

जिनमें दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत ग्राम खोपली तथा ग्राम कोलिहापुरी और अनुभाग पाटन अंतर्गत ग्राम देमार, ग्राम छाटा, ग्राम गोडपेण्ड्री, ग्राम ठाकुराईनटोला, ग्राम तुलसी तथा ग्राम चंगोरी शामिल है। शेष प्रभावित ग्रामों जिनमें अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है उनमें प्रतिबंध पूर्व की भांति यथावत रहेगा।

ज्ञात हो कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के अन्तर्गत 0.00 कि.मी. से 44.500 कि.मी. तक 4/6 लेन सडक निर्माण के तहत दुर्ग-रायपुर बायपास निर्माण किये जाने हेतु दुर्ग जिले के दुर्ग-तहसील के 12 ग्रामों एवं अनुभाग पाटन के 13 ग्रामों की भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया है।

जिसके अनुसार जिला प्रशासन द्वारा संबंधित ग्रामों के प्रभावित खसरों के दोनों ओर की 100 मीटर तक की भूमि की खरीदी, बिक्री, डायवर्सन, बटांकन आदि पर आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button